कट गया है ई-चालान तो घर बैठे ऐसे करें आसानी से भरें ऑनलाइन


 

अगर कोई भी व्यक्ति वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों को तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसका चालान किया जाता है। अगर ट्रैफिक चालान जारी किया जाता है तो उस व्यक्ति को पेनल्टी का भुगतान करना होता है। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के मुताबिक पेनल्टी उल्लंघन के प्रकार पर निर्भर करती है। ट्रैफिक पुलिस के पास ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को चालान जारी करने का अधिकार होता है। रोड एक्सिडेंट की बढ़ती संख्या के साथ, चालान असलियत में ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक नियमों को ठीक से पालन करने को सुनिश्चित करने में मदद करता है। अगर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम के जरिए से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट होता है तो इसे ई-चालान कहा जाता है।

अगर आप चालान की पेमेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए:

सबसे पहले आपको https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना है।

पेज पर अपना चालान नंबर, व्हीकल नंबर या डीएल नंबर दर्ज कीजिए।

कैप्चा कोड ऐड कीजिए और 'गेट डिटेल्स' टैब पर क्लिक कीजिए।

अब एक नया पेज ओपन होगा, जहां आप ई-चालान के बारे में सभी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं।

पेमेंट कॉलम के तहत 'पे नाउ' पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए।

मौजूदा ऑप्शन में से पेमेंट के तरीके का चयन कीजिए। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड द्वारा पेमेंट कर सकते हैं।

पेमेंट प्राप्त होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कंफर्मेशन मैसेज भेजा जाएगा

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